मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की अव्याहरिक शर्तो में सुधार की माँग ।

53

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुऐ मंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में कई विसंगतिया हैं जिसके कारण दिवंगत कर्मचारी के आश्रित आर्थिक लाभ से वंचित रह जाएंगे ।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय मिश्रा, एवं इंदौर जिले के जिलाध्यक्ष राजकुमार पाण्डेय ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा योजना को कर्मचारी हितैषी बनाने है परन्तु मुख्य मंत्री जी की मंशा के विपरीत योजना में किये गये अव्यवहारिक प्रावधान से कर्मचारी योजना से वंचित रह जाएंगे ।
नेताद्वय ने बताया कि आदेश की कंडिका 4-6 के अंतर्गत दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व में शासकीय सेवा या निगम मंडल परिषद आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा, कंडिका कंडिका 4.8 जिस परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योजना के तहत रु 50 लाख प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा ,कंडिका 7.3 अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दी जाएगी, कंडिका 7.5 सांकेत्तर पद निर्मित करने की अनुमति समिति द्वारा दी जाएगी समिति में मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वित्त प्रमुख सचिव संबंधित विभाग एवं अपर मुख्य सचिव सा. प्र. वि. होंगे ।
संघ द्वारा प्रेषित ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दे दे कर योजना के उपरोक्त अव्यवहारिक विसंगति पूर्ण प्रावधान को समाप्त किए जाने हेतु सा.प्र. विभाग को निर्देशित करें ।
आशा है इस योजना को कर्मचारी हितैषी योजना बनाएंगे जिससे दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके ।

राजकुमार पांडेय
अध्यक्ष
म प्र. त्रृ. व. शा. कर्म. संघ
जिला शाखा इंदौर
9826644644